दुकानें प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेगी
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा
डीएम ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
होशंगाबाद। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद धनंजय सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत होशंगाबाद जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक के लिए निम्न आदेश जारी किए हैं।
जिले की राजस्व सीमा में निम्न गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
4. सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें।
5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं।
6 .अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
7.विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
8. पूरे जिले में प्रत्येक शनिवार और रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
9.पूरे जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
10 अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
1. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
2. उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
3. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे ।
4. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।
5. पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे ।
6.सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
7. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
8. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
9. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों , Cooperative credit socities, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।
10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
11. सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
12. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
13. मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगीं।
14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
16. येलो एवं ग्रीन जोन (उन ग्रामों में जहां कोविड-19 के चार या कम एक्टिव प्रकरण है) अन्तर्गत ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
17. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।
18. थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए संबंधित एसडीएम आ द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें ।
19 एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।
20. अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी ।
21. मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
23. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा ।
24. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
25. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी ।
26. फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी ।
27. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
नगरीय क्षेत्रों में संस्थानों प्रतिष्ठानों के खुलने की व्यवस्था निम्नानुसार होगी
1. अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें प्रातः 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक खुल सकेंगी। किन्तु नगरीय क्षेत्रों में बाजारों की कुल दुकानों में से कुल खुल सकने वाली दुकानें 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जिसका निर्धारण एवं पर्यवेक्षण संबंधित एस.डी.एम., तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं मुख्य नगरपालिकाअधिकारी के संयुक्त दल द्वारा किया जायेगा।
2. समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकाल के तहत खुल सकेंगे।
3.समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये किये जा सकेगें।
4 .समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय प्रातः 08:00 से शाम 04:00 बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगे तथा सायं 04:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक मात्र होम डिलेवरी हेतु संचालित कर सकेंगे।
5.समस्त लाजिंग / होटल / रिसोर्ट केवल आंगुतकों के लिये खुल सकेगें। लॉज / होटल / रिसोर्ट में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेगें।
कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन
1. मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (Inter State) एवं राज्यांतरिक (Intra State) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (Inter State) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।
2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये।
3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो,हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
4. फेस मास्क (Face Mask ) :- फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए- मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर करे। उपयोग किये गये मास्क का शासन दिशा निर्देशानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
5. सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे।
6. सामाजिक दूरी (Social distancing) सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर
के अंदर ही रहें (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों
से मेल-जोल कम रखें (Social distancing) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
7. सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट (2 गज की दूरी ) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।
8. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें।
समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील होगा। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।