अस्थाई बिजली कनेक्शन से झांकी-पंडाल होंगे रोशन

Post by: Poonam Soni

सुरक्षित स्थानों पर बनायें पंडाल

होशंगाबाद। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने धार्मिक उत्सव(Dharmik Festival) समितियों और बिजली उपभोक्ताओं (Electricity consumers) से अपील की है कि वे बिजली खंभों, ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ही पंडाल बनाएँ, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। बिजली लाइन व उपकरण अति संवेदनशील होते है इसलिए समितियां इस बात का विशेष ध्यान रखकर ही पंडाल बनाएं एवं कार्यक्रम करें। विद्युत वितरण कंपनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रामलीला (Ramleela) व दुर्गोत्सव (Durga Utsav)के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन (Temporary Connection) लेकर ही करें। धार्मिक त्यौहार तथा अन्य सार्वजनिक अवसरों पर लगने वाले पंडालों को अस्थाई कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों ने बेहतर प्रबंध किए हैं।

अस्थाई कनेक्शन लेने के लिये क्या करें
कंपनियों के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिये आवेदन करें। कंपनी की वेबसाइट व ऐप के माध्यम से सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनियों से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झांकी के सामने लगाएं। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान
अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका हो सकती है। अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही और अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

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