शासकीय सेवक का पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाते अनिवार्य

Post by: Poonam Soni

होशंगाबाद। जिला कोषालय अधिकारी राजेश ठाकुर (District Treasury Officer Rajesh Thakur) ने जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में आगामी महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के संयुक्त बैंक खाते सेवा पुस्तिका में नॉमिनी अनुसार अनिवार्यत: खुलवाए जाये। निर्देशों में कहा है कि आईएफएमआइएस (IFMIS) में पेंशन फार्म तभी सबमिट कर जनरेट किया जाए, जब सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का पेंशन हेतु अधिकृत बैंक शाखा में संयुक्त बैंक खाते में प्रथम नाम शासकीय सेवक का एवं द्वितीय नाम परिवार पेंशनर का हो, बैंक में संयुक्त खाता धारक के नाम नॉमिनेशन प्रस्तुत किया हो एवं जिसे बैंक शाखा द्वारा मान्य किया हो। यह प्रक्रिया दिसंबर एवं आगामी माह में सेवानिवृत्त, मृत या वीआरएस ले रहे हो ऐसे सभी शासकीय सेवकों पर लागू रहेगी, तभी परिवार पेंशन प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पीपीओ में यदि परिवार पेंशनर का नाम अंकित हो तो संबंधित परिवार पेंशनर द्वारा पेंशनर का मृत्यु प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, वैधानिक परिचय पत्र यथा आधार, पेन कार्ड, वोटर आई डी सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति यथाशीघ्र करने पर परिवार पेंशन प्रारंभ की जायेगी।

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