इटारसी। तहसील विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेसिडेंट एवं प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को विभिन्न विधिक नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि पैरा वैलेंटियर के अलावा आप एड भी लीगल सहायता के पात्र हितग्राहियों को अपने केस के अतिरिक्त शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्षम हो सकते हैं, एवं उन्हें कोर्ट में विधिक रूप से मदद दिलाने में कोर्ट की मदद करके एक उपकार का कार्य भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि वकील के बिना हम जज लोग डिपोजल तो कर सकते हैं, लेकिन न्यायिक निर्णय में आप के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे ही हमें केस की सही स्थिति पता लग पाती है। अधिवक्ता ही कोर्ट आफीसर होता है, जिस पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं। अधिवक्ता से अच्छा कोई श्रोता नहीं हो सकता है। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं विधिक साक्षरता शिविर में आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं।
इस अवसर पर सभी न्यायाधीश एवं सभी सीनियर, जूनियर अधिवक्ता, एजीपी राजीव शुक्ला एवं भूरेसिंह भदौरिया, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव गौतम भट्ट, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता सांडिल्य, अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष संतोष गुरयानी, सचिव पारस जैन ने पुष्पगुच्छ से प्रधान न्यायाधीश का स्वागत किया। संचालन सुश्री अंकिता ने तथा आभार प्रथम जिला न्यायाधीश हर्ष भदौरिया ने किया।