इटारसी। यदि आप रात में किसी प्रकार का जश्न मना रहे हैं और आपको लाउड स्पीकर की आवाज की सीमा और टाइम का पता नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। प्रशासन लगातार समझाईश दे रहा है कि रात 10 बजे के बाद आप कानफोड़ू संगीत नहीं चला सकते हैं, अब प्रशासन कार्रवाई के मूड में आ गया है।
प्रशासन और पुलिस की ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पैनी नजर रहेगी। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल 10 वीं व 12 वीं परीक्षा के मद्देनजर आपको मनमानी करके जश्न मनाना महंगा पड़ सकता है। एसडीएम टी प्रतीक राव व थाना प्रभारी इटारसी गौरव सिंह बुंदेला संयुक्त रूप से शहर के होटल व गार्डन को चेक करके जानकारी दे रहे हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं चलने दें। अगर कोई रात्रि 10 बजे के बाद डीजे साउंड का प्रयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने साईं कृष्णा रिसोर्ट, एक्सप्रेस-11, होटल द पार्क, प्लेटिनम रिसोर्ट, आनंदम, जगदंबा मैरिज गार्डन, वृंदावन मैरिज गार्डन, अलकनंदा मैरिज गार्डन, संस्कार मैरिज गार्डन, साईं की बगिया मैरिज गार्डन में पहुंचकर समझाईश दी है कि परीक्षाओं के मद्देनजर नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। अत: अपने यहां होने वाले विवाह समारोहों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन अवश्य करायें।