राजस्व प्रकरण आदेश की नकल की नई व्यवस्था से वकील असहमत

Post by: Poonam Soni

इटारसी। शहर के अधिवक्ताओं ने राजस्व प्रकरण की आदेश पत्रिका व अंतिम आदेश की नकल तहसील कार्यालय से देने की मांग का एक पत्र एसडीएम (SDM) के नाम दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनको तहसील कार्यालय में पदस्थ शाखा प्रभारी से जानकारी मिली है कि राजस्व प्रकरण संबंधी संपूर्ण नकल अब लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से 30 दिन के बाद दी जायेगी। वकीलों ने कहा कि यह निर्णय पक्षकारों के हित में न होकर विधि विरुद्ध और नियम के विपरीत है, जबकि मप्र शासन या न्यायालय में नियमावली के अनुसार संबंधी पक्षकार व अधिवक्ता को राजस्व प्रकरण आदेश पत्रिका साक्ष्य अंतरिम आदेश व अंतिम आदेश की सत्य प्रति की आवश्यकता नियत अवधि के अंदर प्राप्त होनी चाहिए ताकि पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रख सके। संबंधी दस्तावेज के अभाव में पक्षकार अपना पक्ष नहीं रख सकेगा तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी वह न्याय से वंचित होगा। अत: संबंधित नकल शाखा प्रभारी के मायम से ही दी जाती रही है, वही व्यवस्था कायम रहे।

 

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