इटारसी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालयों में 25 चिह्नित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की योजना का विरोध कर रहे अधिवक्ता कल 23 मार्च से फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने मध्यप्रदेश के समस्त अधिवक्ता संघों को पत्र भेज दिया है।
मप्र अधिवक्ता परिषद ने उल्लेख किया है कि उक्त आदेश का हर स्तर पर विरोध दर्ज कराने तथा पक्षकारों और अधिवक्ताओं की कठिनाईयों से उच्च न्यायालय को समय-समय पर अवगत कराके उक्त योजना को वापस लेकर पुराने यूनिट सिस्टम को लागू करने का अनुरोध किया किन्तु उच्च न्यायालय की ओर से कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
अब 23 से 25 मार्च तक समस्त अभिभाषकों ने कलमबंद कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। 26 मार्च को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की साधारण सभा की बैठक आहूत कर आगामी रणनीति तय की जाएगी।