Legal Literacy Camp : अधिकारों के प्रति सजग रहने प्रधान न्यायाधीश ने दी जानकारी

Legal Literacy Camp : अधिकारों के प्रति सजग रहने प्रधान न्यायाधीश ने दी जानकारी

नर्मदापुरम। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, यह बात गुरूवार को शांति निकेतन हायर सेकेण्ड्री स्कूल नर्मदापुरम (Shantiniketan Higher Secondary School, Narmadapuram) में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर (Legal Literacy Camp) में प्रधान न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने कही।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राघिकरण (District Judge and Secretary, District Legal Services Authority) नर्मदापुरम (Narmadapuram) गौतम भट्ट ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) नईदिल्ली (New Delhi), मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur) के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश (Principal District and Sessions Judge) आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में गत 1 से 7 जुलाई तक बच्चों के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है।

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शिविर में प्रधान न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि न्याय तक पहुंच, कानून के नियमों की संकल्पना के आवश्यक तत्वों में से एक है, विधिक सेवा संस्थानों की पहुंच जनता तक रहे और सभी को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर मिले इसलिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने बच्चों को बाल अपराध (Child Crime), मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act), नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) एवं बच्चों से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी ने नि:शुल्क विधिक सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत समाज के वे वर्ग जो निशुल्क सेवा के हकदार है उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। विधिक साक्षरता शिविर में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम प्रियदर्शन शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी कुमारी अंकिता शांडिल्य, शांति निकेतन स्कूल के प्राचार्य, समस्त छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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AUTHORRohit

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