इटारसी। कार्यालय अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक हत्या के अपराध में लच्छु उर्फ लक्ष्मन सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 2-2 हजार रुपए जुर्माना हुआ। घटना के संबंध में अति जिला लोकअभियोजक राजीव शुक्ला (Additional District Public Prosecutor Rajeev Shukla) एवं एजीपी भूरेसिंह भदौरिया (AGP Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि 5 अगस्त 2011 को रात 11.45 मिनीट पर आरोपी आरोपी लच्छु, दीपक बौरासी, राकेश, जोकर, निक्की, चुन्ना और सिंकदर निवासी नाला मोहल्ला इटारसी ने मिलकर पप्पू उर्फ लोटा पर पर हमला कर दिया। मृतक ने अपने बचाव में भागकर घर के पीछे पहुँचा तो 3 आरोपी पहले से ही घेर कर खड़े थे और 3 आरोपियों ने चाकुओ से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। प्रकरण में एक आरोपी जोकर उर्फ राजू विकलांग है और आरोपी सिंकदर की मौत हो चुकी है। सभी आरोपियों को मर्ग जांच में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ गवाही और दस्तावेज प्रस्तुत कर तृतिय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे ने द्वारा सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इसमें 5 आरोपी जमानत पर थे 1 आरोपी जेल में प्रस्तुत किया गया। पूरे प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया और एजीपी राजीव शुक्ला द्वारा की गई।