होशंगाबाद। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), होशंगाबाद (Hoshangabad) के न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी टिल्लू उर्फ संजय राठौर (Sanjay Rathore) होशंगाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र खांडेगर (Rajendra Khandegar), होशंगाबाद ने बताया कि 26 नवंबर 2019 को रात्रि करीब 10:30 बजे 15 वर्षीय नाबालिग अभियोक्त्री और उसके परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी अभियोक्त्री लेट्रिन करने के लिये गई थी, जब बहुत समय तक नही आई तो तलाश करने पर रात्रि करीब 02:30 बजे घर के बाजू के बाड़ के पास खड़ी हुई मिली। मां ने पूछा तो अभियोक्त्री ने बताया कि वह आरोपी से पहचान होने से बात करने लगी तभी आरोपी उसे हाथ पकड़कर अपने साथ चलने के लिये कहा और सुनसान घर में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम किया और मना करने पर वह नहीं माना, पहले भी वह 2 बार गलत काम कर चुका है। पहली बार 07 नवंबर 2019 को भी आरोपी ने उसके साथ गलत किया था, जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री के पिता ने थाना देहात होशंगाबाद में लिखित शिकायत दर्ज करायी, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोक्त्री और उसके माता पिता द्वारा अभियोजन का समर्थन करते हुये कथन किये जाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Lakhan Singh Bhavedi), जिला-होशंगाबाद द्वारा गोविंद शाह (Govind Shah), उपसंचालक अभियोजन होशंगाबाद के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की गई।