इटारसी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा के न्यायालय से हत्या के एक मामले में आरोपी विक्रम पुत्र किशोर चौहान को आजीवन कारावास के अलावा आर्म्स एक्ट में 7 साल के कारावास एवं 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने शराब पीने को लेकर हुए विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया था।
पुलिस के अनुसार 2 जून 2018 को दोपहर करीब 2:15 बजे न्यास कालोनी झुग्गी में मो. फिरोज उर्फ चाटी पुत्र अजीज मोहम्मद पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के भाई शेख इजराइल ने बताया कि आरोपी उसके मोहल्ले में रहता था। घटना के दिन वह अचानक मेरे पास आया, इसके बाद फिरोज की जानकारी मांगी, वह कह रहा था कि आज फिरोज को ठिकाने लगाने आया हूं।
थोड़ी देर में जब उसे फिरोज मिला तो उसने सामने से चाकू से वार किया, फिरोज की जांघ, पैर एवं अन्य हिस्सों पर चाकू मारकर उसे खून से लहुलुहान कर दिया, जब स्वजन बचाने दौड़े तो विक्रम यहां से भाग गया। इलाज के दौरान फिरोज की मौत हो गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया, राजीव शुक्ला एवं सत्यनारायण चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि विक्रम चौहान वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर बाहर था। फैसला आने के बाद न्यायालय ने उसे जिला जेल नर्मदापुरम भेजने का आदेश दिया है।