नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के एक आरोपी पिता को धारा 376 (2) (एफ), 376(2) (एन), भादवि. आजीवन कारावास एवं कुल 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 2 नवंबर 2021 थाना देहात क्षेत्र की है, जहां आरोपी पिता ने अपनी अवयस्क पुत्री के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
जिसकी रिपोर्ट थाना देहात में दर्ज कराई गई प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक वैशाली उईके ने की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास करते हुए विचारण उपरांत आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376 (2) (एफ),376(2) (एन),में आजीवन कारावास एवं कुल 4000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की है।