सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। न्यायालय ने चार ऐसे आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्होंने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सुबह उसे 50 रुपए देकर घर छोड़ दिया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी पूरन यादव पिता गौरीशंकर, विमलेश पिता विष्णु, खेमचंद पिता हिम्मत सिंह तथा शेरा उर्फ उमाशंकर पिता कमलेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(डीए) भादवि एवं 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाया गया। धारा 376(डीए) भादवि में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिये) एवं प्रत्येक को 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि कि घटना 28 सितंबर 2018 को शाम करीब 5 बजे मंदिर के पास में आरोपी पूरन मोटर साईकिल से आया और खेत में ले गया और उसने नाबालिग के साथ गलत काम किया। वहीं पर तीन अन्य लोगों (आरोपियों) को भी बुला लिया। उन तीनों ने भी उसके साथ गलत काम किया। फिर आरोपी पूरन उसे सुबह 50 रूपये देकर वापस घर के पास छोड़ गया। उक्त घटना की रिपोर्ट नाबालिग ने पुलिस थाना-पिपरिया में दर्ज करायी।
थाना-पिपरिया द्वारा नाबालिग की रिपोर्ट के आधार पर थाना के अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना प्रारंभ की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया।

Leave a Comment

error: Content is protected !!