इटारसी। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी ललित कुमार झा ने चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोहरी हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपियों करनसिंह पिता बुद्धसिंह लविस्कर, भैयालाल पिता खुशीलाल लविस्कर, पूनमसिंह पिता अमर लाल लविस्कर, को पन्नालाल की हत्या करने के अपराध में धारा 302/34 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया तथा मृतिका कस्तूरी बाई पति पन्नालाल कलमे की हत्या के अपराध के लिए भी धारा 302/34 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 24 सितंबर 2021 को केसला थाने पर सूचना पर प्राप्त हुई कि ग्राम पिपरियाखुर्द में दो व्यक्तियों की हत्या हुई है। पुलिस ग्राम पिपरियाखुर्द में मृतक के घर पहुंची। मृतक के लड़के रायसिंह कलमें जानकारी दी गई कि 23 सितंबर 2021 को वह और उसकी पत्नी तथा बच्चे 3 बजे ग्राम पिपरियाखुर्द से ग्राम हांडीपानी मेहमानी में गया था। 24 सितंबर 2021 को शाम 4 बजे वह वापस पिपरियाखुर्द आया तब उसने देखा कि उसके पिता पन्नालाल कलमे आयु-60 वर्ष घर के सामने आंगन में मृत पड़े थे, उनकी गर्दन पर गहरी धारदार हथियार की चोट दिख रही थी, खून निकला हुआ था। उसकी मां कस्तूरी बाई भी मृत अवस्था में नये मकान के बाजू में पड़ी थी। उसकी गर्दन पर भी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। रातभर मृतकों के शव पिपरियाखुर्द में ही रहे, अगले दिन सुबह फरियादी के समक्ष पुलिस ने घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया।
मृतकों के शव का मौके पर ही परीक्षण कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएसपीएम अस्पताल इटारसी भेजा। अपराध कायमी के उपरांत तत्कालीन थाना प्रभारी एवं परिवीक्षाधीन डीएसपी विमलेश उइके ने अनुसंधान के दौरान मृतकों के परिजनों के कथन दर्ज किये जिसमें उन्होंने आरोपियों पर हत्या का अपराध करने का शक जाहिर किया था। गांव के ही वीरसिंह ने पुलिस को बताया कि 23 सितंबर 2021 की रात को उसने आरोपियों को यह कहते हुये सुना था कि आज रात में मृतकों को गांव से बाहर कर देते हैं। आरोपियों को 27 सितंबर 2021 को अभिरक्षा में लेकर साक्षी शेरसिंह और लालजी कलमे के समक्ष थाना परिसर केसला में पूछताछ की गई। आरोपियों ने हत्या में प्रयुक्त हथियार ग्राम पिपरियाखुर्द की नदी के किनारे झाडिय़ों में छुपाकर रखना बताया। साक्षियों के समक्ष आरोपियोंं के पेश करने पर घटना के प्रयुक्त हथियारों तथा घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने कपड़े भी जब्त किये। विवेचना उपरांत आरोपियों के विरूद्ध धारा 302, 147, 148 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी करणसिंह, भैयालाल और पूनमसिंह को न्यायालय ने दोषी पाते हुये दंडित किया। शेष आरोपी आनंद लविस्कर, बलवंत को दोषमुक्त किया। शासन की ओर से पैरवी हरिशंकर यादव अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी ने की।