चार वर्ष पूर्व महज 3 हजार रुपए के लिए हत्या करने वाले दो भाईयों को आजीवन कारावास
इटारसी। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने करीब 4 वर्ष पूर्व एक हत्या के आरोपी दो सगे भाईयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को एक अन्य की हत्या के प्रयास पर दस-दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड भी लगाया।
अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला 13 मई 2018 का है, जिसमें इटारसी थाने में फरियादी सी केबिन मेहरागांव निवासी मिथुन ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 12 मई की रात वह नयायार्ड से ढोल बजाकर दुकान में सामान रखकर घर वापस आ रहा था कि करीब पौने 12 बजे वर्मा हार्डवेयर गोयल प्लाट के पास विष्णु खड़ा था। उसी वक्त मेहरागांव तरफ से शिवशंकर उर्फ मंझले तथा एक अन्य लड़का, जिसकी बाद में शेरसिंह उर्फ छोटू के तौर पर पहचान हुई, बाइक से आये और पुरानी रंजिशवश विष्णु से गाली गलौच करने लगे।
इस बीच मंझले ने चाकू निकालकर विष्णु के पेट में मार दिया जिससे विष्णु नीचे बैठ गया। फरियादी मिथुन ने बीच बचाव का प्रयास किया तो मंझले के साथी ने उसे भी चाकू मारा जो उसके दाहिने हाथ की कोहनी के पास लगा। उसने चिल्लाना शुरु किया तो पास की दुकान से समीर, अशरफ और अन्य लोग आये जिनको देखकर दोनों आरोपी भाग गये। सभी ने विष्णु और मिथुन को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने विष्णु को मृत घोषित कर दिया।
अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने मिथुन की शिकायत पर मामला दर्ज कर गवाहों के बयान लिये। संपूर्ण कार्यवाही के बाद कोर्ट में मामला पेश किया। आरोपी शिवशंकर ने बताया कि वह अपने पैसे लेने जा रहा था, तभी रास्ते में विष्णु मिला तो उसने विष्णु से अपने तीन हजार रुपए मांगे। विष्णु ने उसे गालियां दीं और पैसे देने से मना करते हुए तमाचा मार दिया। मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और दस-दस वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की।