इटारसी। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य शासन ने एक दर्जन से अधिक विभागों के समस्त शासकीय सेवकों की सभी प्रकार के अवकाश, तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित कर दिये हैं।
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, उर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास विभाग और परिवहन विभाग में अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव प्रदीप जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथास्वयं अथवा स्वयं के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
इन विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अतिआवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिसका कड़ाई से पालन करना होगा।