शनिवार, सितम्बर 7, 2024

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राजीव आचार्य के सिरोंज ट्रांसफर पर दिया स्थगन

इटारसी। नगर पालिका परिषद रायसेन में एआरआई पद पर पदस्थ राजीव आचार्य के नगर पालिका परिषद रायसेन से नगर पालिका परिषद सिरोंज (विदिशा) में किए स्थानांतरण पर उच्च न्यालय जबलपुर की एकल पीठ के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी ने स्थगन जारी कर दिया है।

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने बताया कि राजीव आचार्य का स्थानांतरण आदेश उनके आवेदन और उनके व्यय पर किया जाना उल्लेखित कर स्थानांतरण आदेश जारी किया है, जबकि उन्होंने इस प्रकार का कोई आवेदन ही नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपने स्थानांतरण को उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है।

इस याचिका में डिप्टी सेकेट्री नगरी विकास और हाउसिंग डिपार्टमेंट भोपाल, कमिश्नर नगरीय प्रशासन, कलेक्टर रायसेन, सीएमओ नगर पालिका परिषद रायसेन एवं सीएमओ सिरोंज जिला विदिशा को पक्षकार बनाया है।
उच्च न्यायालय ने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए अभ्यावेदन 29 नवंबर 22 को 30 दिन के अंदर निराकृत करें और तब तक राजीव आचार्य यथावत नगर पालिका परिषद रायसेन में कार्य करते रहेंगे। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता पीयूष धर्माधिकारी ने पक्ष रखा।

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