निजी स्कूलों (Private Schools) में निशुल्क प्रवेश के लिये गाइडलाइन जारी

निजी स्कूलों (Private Schools) में निशुल्क प्रवेश के लिये गाइडलाइन जारी

अंतिम तिथि 30 जून तक, ऑनलाइन प्रवेश के लिये लाटरी 6 जुलाई 2021 को

विगत सत्र में पात्र रहे बच्चों को भी मिलेगा निःशुल्क प्रवेश का अवसर

भोपाल। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है। इस संबंध में आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जायेगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस (State Education Center Dhanaraju S) ने इस संबंध में समय-सारणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं। निर्देश और समय-सारणी आर.टी.ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

समय-सारणी के अनुसार, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस केटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शित की जायेगी।

किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा।

सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये।

सत्र 2021-22 में नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी

क्र.

गतिविधियाँ

समय-सीमा

1.

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिये विकल्प

10 से 30 जून तक

2.

ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना।

सत्यापन अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा। आवेदक का सत्यापन केन्द्र पर ही सत्यापन एप पर दर्ज किया जायेगा।

सत्यापन पंजीयन के बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर पात्र या अपात्र होने संबंधी एसएमएस भेजा जायेगा। सत्यापन के बाद यदि आवेदक को अपात्र किया गया है, तो एसएमएस में अपात्र किये जाने का कारण भी प्रदर्शित होगा।

14 जून से 1 जुलाई, 2021 तक

3.

रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना

6 जुलाई, 2021

4.

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। एडमिशन लेने के 15 दिवस में बच्चे का आधार सत्यापन करना अनिवार्य है।

6 जुलाई से 16 जुलाई, 2021 तक

5.

द्वितीय चरण लॉटरी के लिये रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना।

19 जुलाई, 2021

6.

द्वितीय चरण के लिये स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना

19 जुलाई से 25 जुलाई, 2021

7.

द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन

28 जुलाई, 2021

8.

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। एडमिशन लेने के 15 दिवस में बच्चे का आधार सत्यापन करना अनिवार्य है।

28 जुलाई से 7 अगस्त, 2021 तक

सत्र 2020-21 की रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिये जानकारी

कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नही हो पाये थे, परन्तु आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जायेंगे, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी।

सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बच्चे को आवटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी। यानी प्रवेशित बच्चा, वास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा।

सत्र 2020-21 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु समय सारणी

क्र.

गतिविधियाँ

समय-सीमा

1.

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिये विकल्प

7 से 20 जुलाई, 2021 तक

2.

ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से सत्यापन केन्द्रों में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापना करना।

सत्यापन अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जायेगा और सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन किया जायेगा। आवेदक का सत्यापन केन्द्र पर ही सत्यापन एप पर दर्ज किया जायेगा।

सत्यापन पंजीयन के बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर पात्र/अपात्र होने संबंधी एसएमएस भेजा जायेगा। सत्यापन के बाद यदि आवेदक को अपात्र किया गया है, तो एसएमएस में अपात्र किये जाने का कारण भी प्रदर्शित होगा।

8 से 21 जुलाई, 2021 तक

3.

रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना

26 जुलाई, 2021

4.

जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होना। एडमिशन लेने के 15 दिवस में बच्चे का आधार सत्यापन करना अनिवार्य है।

26 जुलाई से 7 अगस्त, 2021 तक

 

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