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एसपी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप कोलकाता के खिलाफ एफआई दर्ज

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  • छतरपुर में पिनकॉन के सरगना मनोरंजन राय सहित 31 पर केस
  • सागर और नर्मदापुरम में भी जल्द कार्रवाई के आदेश

इटारसी। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप कोलकाता के खिलाफ आखिरकार बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। छतरपुर एसपी आगम जैन के सख्त निर्देश पर, कंपनी के मुख्य सरगना मनोरंजन रॉय सहित कुल 31 आरोपियों के खिलाफ छतरपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

छतरपुर में दर्ज हुआ मामला

यह कार्रवाई सीएसपी श्री अरुण सोनी की सक्रियता और थाना प्रभारी सतीश सिंह की तत्परता से की गई। सिविल लाइन थाने में एफआईआर आज तड़के दर्ज की गई है। पीडि़त निवेशकों के अधिवक्ता इटारसी निवासी रमेश के साहू एडवोकेट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर सागर और नर्मदापुरम के आदेश पर भी जल्द ही इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज होना शेष है।

करोड़ों की ठगी का मामला

अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि पिनकॉन ग्रुप ने अपनी सहयोगी 5 कंपनियों, अस्क फाइनेंशियल सर्विस, एल आर एन फाइनेंस, एल आर एन यूनिवर्स प्रोड्यूसर, ग्रीन एज एवं उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी माध्यम से निवेशकों को ठगा। कंपनी ने बैंक से अधिक ब्याज देने और आकर्षक प्रोडक्ट देने का लालच देकर निवेशकों से एफडी, आरडी, और एमआईएस के रूप में राशि जमा कराई। क्षतिग्रस्त निवेशक (छतरपुर) छतरपुर जिले के 669 निवेशकों की 4.83 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई। राशि वापस करने का समय आने पर कंपनी अप्रैल 2018 में छत्रसाल चौराहा स्थित अपना कार्यालय बंद करके फरार हो गई।

कलेक्टर के आदेश पर हुई एफआईआर

दरअसल, यह प्राथमिकी मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत की गई है। सक्षम प्राधिकारी (कलेक्टर छतरपुर) ने दो वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 2023 को ही इस मामले में बड़े आदेश जारी किए थ। निवेशकों की दावा राशि 5.91 करोड़ रुपए की वसूली 12 प्रतिशत हर्जाने के साथ की जाए। बैतूल की संपत्ति कुर्क की जाए और कंपनी के 9 खाते फ्रीज किए जाएं। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की जाए।

इस आदेश के परिपालन में, पीडि़त निवेशक दीनदयाल कुशवाहा सहित अन्य निवेशकों की लिखित शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पांचों कंपनियों के डायरेक्टरो के विरुद्ध धारा 420, 406, 409, 120 बी, और निक्षेपक कानून की धारा 6 (1) का उल्लंघन पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। अधिवक्ता श्री साहू ने उम्मीद जताई है कि अब शीघ्र ही विवेचना कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और निवेशकों की वर्षों से फंसी हुई राशि की रिकवरी हो सकेगी।

Rohit Nage

रोहित नागे वरिष्ठ पत्रकार एवं समाचार संपादक हैं, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में स्नातक किया है तथा लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस, पीपुल्स समाचार, नवभारत सहित अनेक प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में रिपोर्टर, उप-संपादक, ब्यूरो प्रमुख एवं न्यूज़ इंचार्ज के रूप में कार्य किया है। वे Narmadanchal.com के रिपोर्टर, उप-संपादक, एवं न्यूज़ इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं और नर्मदांचल क्षेत्र की निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समाचारों पर विशेष रूप से लेखन एवं संपादन कार्य कर रहे हैं।

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