- – लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में पेड न्यूज पर मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक
- – पेड न्यूज की बारीकियों के बारे में मीडिया प्रतिनिधियों को दी आवश्यक जानकारी
नर्मदापुरम। लोकसभा निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना की अध्यक्षता में मीडिया प्रतिनिधियों की पेड न्यूज संबंधी बैठक में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे ने पेड न्यूज संबंधी बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कलेक्टर सुश्री मीना ने कहा है कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। समस्त मीडिया प्रतिनिधि फेक न्यूज के संबंध में जागरूक रहें, सही पक्ष को लोगों तक पहुंचाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
कलेक्टर कार्यालय में स्थित मॉनिटरिंग सेल पेड न्यूज की निगरानी के लिए 24 घंटे कार्यरत है। किसी भी प्रकार के विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के ऐसे विज्ञापनों के संबंध में अभ्यर्थी को नोटिस प्रदान किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर अभ्यर्थी से प्राप्त उत्तर संतोषजनक होने पर पेड न्यूज का प्रकरण निराकृत माना जाएगा अन्यथा उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर तथा जांच करने पर सही पाए जाने पर पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा। मास्टर ट्रेनर श्री दुबे ने बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी मीडिया में नकद या किसी अन्य कीमत पर प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित होने वाली कोई भी खबर या विश्लेषण पेड न्यूज है।
उन्होंने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दी गई पेड न्यूज की परिभाषा को भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया और माना कि ‘पेड न्यूज’ चुनाव में समान अवसर को बिगाड़ती है। अपनी सतर्कता को मजबूत करने आयोग ने पेड न्यूज और अन्य उल्लंघनों के लिए मीडिया की निगरानी के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर एक मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की स्थापना की है। जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी, पत्रकार या स्वतंत्र नागरिक तथा डीपीआरओ, डीईओ या समकक्ष कोई अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं।
नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर श्री पंकज दुबे ने बताया कि निर्वाचन के संबंध में प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने मीडिया प्रतिनिधि के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार चुनाव एवं अभ्यर्थियों के बारे में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट मीडिया प्रतिनिधियों को प्रचार में शामिल न होना, अतिरंजित रिपोर्टिंग न करना, धर्म, जाति, सम्प्रदाय के आधार पर विभेद पैदा करने वाली रिपोर्टर्स से बचना, किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन, चरित्र के बारे में मिथ्या बयानों को न छापना।
असत्यापित आरोपों को न छापना वित्तीय या अन्य प्रलोभनों को स्वीकार न करना, किसी दल, अभ्यर्थी का आतिथ्य या अन्य सुविधाओं को न स्वीकारना, किसी दल, अभ्यर्थी की उपलब्धियों के प्रचार हेतु सार्वजनिक धन से कीमत चुकाए जाने वाले विज्ञापनों को न छापना तथा भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के सभी निर्देशों का पालन करना हैं।