व्यापारियों को लंबित बकाया राशि पर मिलेगी भारी छूट
होशंगाबाद। वाणिज्यिक कर विभाग(Commercial tax department) द्वारा लंबित बकाया राशि पर भारी छूट प्रदान की जा रही है। वाणिज्यिक कर अधिकारी इटारसी सूर्य प्रताप सिंह(Surya Pratap Singh) द्वारा बताया गया कि म.प्र. वैट, केन्द्रीय विक्रय कर, सामान्य विक्रय कर, म.प्र. होटल विलासिता और मनोरंजन कर अधिनियम के तहत व्यापारियों के हित के लिए 26 सितम्बर 2020 से संचालित सरल समाधान योजनांतर्गत व्यापारियों को लंबित बकाया राशि के भुगतान में छूट दी जाएगी। उन्होने बताया कि योजनांतर्गत व्यापारियों को 2015-16 अवधि के पूर्व बकाया के ब्याज और शास्ति में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके साथ ही विवादित टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।