नर्मदापुरम। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (Special Judge POCSO Act) के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले कमल किशोर राजपूत को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 01 अगस्त 2019 से 11 जनवरी 2020 के बीच की है। नाबालिग पीडि़ता आरोपी के कोचिंग सेंटर नर्मदापुरम (Coaching Center Narmadapuram) में कोचिंग पढऩे जाती थी। आरोपी ही उसे कोचिंग पढ़ाता था। वह उसे कोचिंग में मोटी-मोटी कहकर चिढ़ाता और पैर, छाती पर गलत तरीके से छूता था। इसकी रिपोर्ट पीडि़ता ने थाने में जाकर लिखित शिकायत की जिस पर थाना देहात नर्मदापुरम (Police Station Narmadapuram) में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसे सजा दी। मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर (District Prosecution Officer RK Khandegar) विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो (Special Public Prosecutor POCSO) द्वारा किया एवं सहयोग लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Deputy Director Prosecution Narmadapuram Govind Shah) का रहा। उप-संचालक अभियोजन नर्मदापुरम गोविंद शाह के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की गई।
नाबालिग से छेड़छाड़ : कोचिंग संचालक को 5 वर्ष का कठोर का कारावास

Rohit Nage
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