भोपाल/इटारसी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2026 के लिए नगरपालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी नए संशोधित शेड्यूल के तहत अब प्रदेश भर के दावा-आपत्ति केंद्रों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।
पूर्व में यह अवधि 15 जून 2026 तक ही निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 जून 2026 (अपरान्ह 3:00 बजे तक) कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों (स्थानीय निर्वाचन) को विस्तृत दिशा-निर्देश और संशोधित समय-सारणी जारी कर दी गई है।
संशोधित समय-सारणी की मुख्य तारीखें
दावा-आपत्ति प्राप्त करने की नई अवधि: 15 मई, 2026 से अब 25 जून, 2026 (अपरान्ह 03:00 बजे तक)।
दावा-आपत्ति आवेदनों का निराकरण: अंतिम तिथि 02 जुलाई, 2026 तक (रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा)।
ERMS पोर्टल पर प्रविष्टि: निराकृत आवेदनों की एंट्री 07 जुलाई, 2026 तक।
चेकलिस्ट और त्रुटि सुधार: चेकलिस्ट 10 जुलाई तक तैयार होगी और सुधार के बाद 14 जुलाई, 2026 तक वेंडर को वापस की जाएगी।
अंतिम सूची जनरेट व अपलोड करना: अंतिम मतदाता सूची 17 जुलाई को जनरेट होगी और 18 जुलाई, 2026 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
27 जुलाई को होगा अंतिम प्रकाशन
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मुद्रित फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरपालिका वार्डों तथा अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर 27 जुलाई, 2026 को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई से आम जनता के लिए फोटोरहित सीडी/डीवीडी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी। आयोग ने साफ किया है कि 23 अप्रैल 2026 को जारी मूल पत्र के शेष निर्देश यथावत रहेंगे।











