हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Post by: Poonam Soni

Double life imprisonment to the accused of murder of milk dairy operator

होशंगाबाद। विशेष न्यायाधीश जेपी सिंह (Special Judge JP Singh) ने उनके न्यायालय में विचाराधीन एक हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान (Additional Public Prosecutor Keshav Singh Chauhan) ने मामले में पैरवी की थी।
चौहान ने बताया कि 24 फरवरी 2014 में फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि ग्राम पुनौर में छोटाघास के नाम से साढ़े दस एकड़ जमीन पर वर्ष 2003 से उनका कब्जा है, जिस पर कुआ बना है। उस कुए में पिता छोटेलाल, भाई होरीलाल, गुड्डा, बहन दशोदा, लक्ष्मी, भागवती, मां मुन्नीबाई के साथ रिंग बनाकर डाल रहे थे। सुबह साढ़े दस बजे गांव के विनोद ठाकुर, भगवान सिंह ठाकुर, केसर सिंह ठाकुर, घूर साहब ठाकुर, पुन्नीलाल ठाकुर, नीलेश ठाकुर, देवेन्द्र ठाकुर, गोविन्द ठाकुर एवं अन्य कुल्हाड़ी, गंडासी, बल्लम, फर्शा, रॉड और डंडा लेकर आये और बोले कि हम यहां झुग्गी बनायेंगे। मना करने पर सभी ने हथियारों से हमला कर दिया और जान से खत्म करने की नीयत से केसर सिंह ठाकुर ने पिता छोटेलाल को सिर में कुल्हाड़ी मार दी, वे लोग बीच-बचाव करने लगे तो उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। घायल छोटेलाल की मृत्यु हो जाने के प्रकरण में धारा 302 भादवि एवं घायलों को फैक्चर आने से धारा 325 का इजाफा किया। न्यायालय ने गोविन्द आत्मज अर्जुन ठाकुर, भगवान सिंह पिता दयाली ठाकुर, नीलेश पिता बराती ठाकुर, केसर सिंह पिता फूल सिंह ठाकुर, हेमराज पिता मलखान सिंह, देवेन्द्र ठाकुर पिता हेमराज, भूरेसाहब उर्फ घुर पिता पुन्नीलाल ठाकुर, विनोद ठाकुर पिता भगवान एवं पुन्नी उर्फ पुन्नीलाल पिता मलखान सिंह को भादवि की धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। खेमराज, रामकुमार, देवी सिंह, जीतलाल एवं राजेश उर्फ राजेन्द्र प्रकरण के लंबित रहने के दौरान फरार होने पर उन्हें छोड़कर शेष अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय पारित किया।

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