इटारसी। आज द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिय़ा द्वारा हत्या के आरोपी चंद्रकांत को आजीवन कारावास की सजा और 5000 का जुर्माना एक अन्य आरोपी रमाकांत को धारा 201 IPC में 3 वर्ष का कारावास 1000 रुपये के दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी ये है कि आरोपी ने विजय विश्वकर्मा को 16 नवंबर 18 को पथरोटा नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी जिसकी लाश 2 दिन पश्चात सिवनी मालवा के पास खरार पुलिया की जाली में फंसी हुई मिली थी। मृतक विजय के पिता ने गुम इंसान दर्ज कराया था, जिसके आधार पर लाश मिलने पर मर्ग दर्ज हुआ था और आरोपी चंद्रकांत तथा रमाकांत के खिलाफ धारा 302,201, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध दर्ज किया गया था। दोनों आरोपी को आज सजा से दंडित किया गया है। शासन की ओर पैरवी अति जिला लोक अभियोजक इटारसी राजीव शुक्ला ओर भूरे सिंह भदौरिया ने पैरवी की।