अवैध शराब बेचने वाले को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
नर्मदापुरम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिराज अली (Chief Judicial Magistrate Siraj Ali) ने अवैध शराब बेचने के आरोपी बंटी उर्फ चित्रगुप्त उर्फ अनिल उइके को धारा-34(2) आबकारी अधिनियम में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक होशंगाबाद, राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि 06 दिसंबर 2019 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि करीब 10:40 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी कोठी बाजार होशंगाबाद में देसी मदिरा के कुल 350 क्वार्टर 180 एमएल के कीमती करीब 17500 रुपये जो कि 50 लीटर से अधिक थे, को बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के कोई व्यक्ति ले जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया जिसमें साथियों ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ चित्रगुप्त उर्फ अनिल उइके को 02 वर्ष के कारावास एवं 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, अरुण पठारिया द्वारा गोविंद शाह, उप-संचालक (अभियोजन) के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की गई।