नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

इटारसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो नर्मदापुरम (Special Court Poxo Narmadapuram) के न्यायालय ने आरोपी अनिल उर्फ नागिन को धारा 376(3) भादवि के अधीन आजीवन कारावास (Life Imprisonment) शेष जीवनकाल तक की कठोर सजा एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम आरके खांडेगर (District Prosecution Officer Narmadapuram RK Khandegar) ने बताया कि घटना 25 सितंबर 2019 की है। पीडि़ता अपनी चचेरी बहन के साथ गुप्ता ग्राउंड (Gupta Ground) गई थी। उसके बाद आरोपी सिद्धार्थ के कहने पर उसके घर खाना बनाने गई थी। खाना बनाने के बाद जब सिद्धार्थ उसे छोडऩे जा रहा था तब उसका दोस्त अनिल उर्फ नागिन निवासी बुदनी मिला। उसने बहला फुसला कर अभियोक्त्री को सेठानी घाट रामलीला (Ramlila) देखने चलने को कहा तो वह रामलीला देखने गयी तथा उसकी बहन घर चली गई। रामलीला देखने के कुछ समय बाद आरोपी अभियोक्त्री को गुप्ता ग्राउंड जहां रेस्टारेंट है, और खाली मैदान है, पर अभियुक्त अनिल ने उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने दोनों के विरूद्ध रिपोर्ट लिखायी। विवेचना सोनल साहू, उपनिरीक्षक ने की।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क से आरोपी अनिल उर्फ नागिन को विशेष न्यायाधीश श्रीमती आरती ए शुक्ला, दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास शेष जीवनकाल तक की कठोर सजा एवं 2000 रुपए रुपए अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने विशेष टिप्पणी में कहा कि अभियोक्त्री एक अवयस्क बालिका है जिसकी अस्मिता के विरूद्ध गंभीर अपराध किया है। अत: उदार रूप नहीं अपनाया जा सकता। अभियोक्त्री को युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाने के लिए भी आदेश किया। आरोपी सिद्धार्थ साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हुआ है। शासन की ओर से प्रकरण में गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर ने की जिसमें विशेष सहयोग अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी का विशेष सहयोग रहा।

 

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AUTHORRohit

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