नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (National Legal Services Authority New Delhi) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur) के निर्देशानुसार कल 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में संपत्तिकर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार में मध्यप्रदेश शासन (Government of Madhya Pradesh), नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल (Urban Development and Housing Department, Bhopal) द्वारा छूट प्रदान की जा रही है।
मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम, अधिनियम 1956 की धारा 162 एवं 163 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर अधिभार जल उपभोक्ता प्रभार में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। जिनमें संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50000 रुपए से अधिक तथा 1,00,000 रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000 रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10.000 रुपए से अधिक तथा 50000 रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50000 रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र 09 दिसंबर को आयोजित होने वाली समस्त नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।