उपचुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी: भीड़ जुटाने पर पांबदी खत्म, लेकिन करना होगा नियमों का पालन

उपचुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी: भीड़ जुटाने पर पांबदी खत्म, लेकिन करना होगा नियमों का पालन

केन्द्र की गाइडलाइन पर गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

भोपाल। कोरोना वायरस संक्रमण(Corona virus infection) के रोकथाम एवं बचाव के लिए विधानसभा उपचुनाव(Assembly by-election) के विधानसभा क्षेत्रो में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह(political programs) के संबंध में गृह विभाग द्वारा भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा(Additional Chief Secretary Home Dr. Rajesh Rajaura) ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे।

लिखित आवेदन करना होगा प्रस्तुत
डॉ. राजौरा(Dr. Rajoriya) ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा आवेदन पर विचार करने के बाद कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी हालत में उक्त कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।

वीडियोग्राफी भी उपलब्ध करानी होगी
कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। डॉ राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा.188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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