शादी ब्याह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी
हरदा। कोरोना संक्रमण (Corona Infaction) को फैलने की गति को नियंत्रित करने के लिए शादी पार्टी (Marriage Party) के लिए कलेक्टर संजय गुप्ता (Collector Sanjay Gupta) ने नए आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवसायिक कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत आगंतुकों अथवा अधिकतम 200 लोगों तक को आमंत्रित कर सकेंगे। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए अधिकतम 200 के अंदर संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती प्राप्त करनी होगी। इस पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटर, आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेगी।
रैली, जुलूस प्रतिबंधित
इन आयोजनों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रमों में समस्त प्रकार की रैली, यात्रा, जुलूस आदि निकालना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक लाईट, बैंड अतिरिक्त रूप से लगाये जा सकेंगे की बारात कोविड.19 के नियमों का पालन करते हुये निकाली जा सकेगी। शवयात्रा, जनाजे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे।
बारात पार्टी 10 बजे तक
शादी, ब्याह, बारात संबंधी आयोजन निर्धारित शर्तो के तहत रात्री 10 बजे तक आयोजित किये जा सकेंगे तथा रात्री 10 बजे इस श्रेणी के सभी आयोजन बंद करना आयोजनकर्ता आयोजन स्थल स्वामी, टेंट संचालक, केटर के लिये अनिवार्य रहेगा। शादी समारोह में कार्यरत कर्मचारियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नही होग। विवाह की रस्मों फेरे भांवर इत्यादि के लिये रात्रि 10 बजे के पश्चात भी अधिकतम 30 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति रहेगी।