इटारसी। मप्र शासन गृह विभाग ने आज एक आदेश निकालकर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगा दिया है। अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा।
मप्र गृह विभाग ने देश के अन्य राज्यों और सीमावर्ती प्रदेशों में कोविड-19 के ओमीक्रोन वैरियंट (Omicron variant) के पॉजिटिव केसेस तथा एक्टिव केसेज की संख्या में हो रही बढ़ोतरी और तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर नये दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इस तरह होंगे नये दिशा निर्देश
– समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये हों।
– समस्त शासकीय सेवकों को कोविड-19 की दोनों डोज लेना होगा। समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगवाये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
– समस्त स्कूलों, कालेजों, हॉस्टल्स में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगवाये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करेंगे।
– समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 के टीके दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों ने दोनों टीके नहीं लगवाये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करें।
– समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा।
– कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करना होगा।
– जिला प्रशासन मास्क नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई करायेगा। ये सभी दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशाली रहेंगे और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।