शासन के आदेश से ही लगा सकेंगे नाइट कर्फ्यू

शासन के आदेश से ही लगा सकेंगे नाइट कर्फ्यू

भोपाल। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Home Dr. Rajesh Rajaura) ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे मध्यप्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जा रही है साथ ही आवश्कतानुसार निर्णय भी लिये जा रहे हैं। बालाघाट कलेक्टर द्वारा जारी नाइट कर्फ्यू आदेश को स्थगित कर दिया गया है। बालाघाट में नाइट कर्फ्यू के संबंध में शासन स्तर पर बुधवार को निर्णय लिया जाएगा।

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