कुख्यात गांजा तस्कर अली ईरानी को तीन साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड

Post by: Rohit Nage

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5 years imprisonment and fine to the accused who stabbed uncle and father-in-law

इटारसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, जिला नर्मदापुरम (District Narmadapuram) से कुख्यात गांजा तस्कर अली ईरानी (Ali Irani) को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड के आदेश पारित हुए हैं। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह कारावास और भोगना होगा।

जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा (District Prosecution Officer Raj Kumar Nema) ने बताया कि 27 अगस्त 2023 को करीब 08 बजे थाना इटारसी (Police Station Itarsi) के उप निरीक्षक सुनील घावरी (Sub Inspector Sunil Ghavri) को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति वेंकटेश नगर (Venkatesh Nagar) में गांजा बेचने के फिराक में है, जिसका हुलिया भी मुखबिर ने बताया था। उप निरीक्षक सुनील घावरी ने मुखबिर सूचना रोजनामचे में दर्ज कर एवं आवश्यक कार्यवाही एवं वरिष्ठ पुलिस अधीकारियों को सूचित करके, पुलिस स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाहों को तलब करके तस्दीक हेतु मौके पर रवाना हुए।

मौके पर पहुंचकर देखा कि मुखबिर द्वारा बताये हुलिए का व्यक्ति खड़ा मिला जिसके पास पिट्टू बैग था। नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अली ईरानी, निवासी इटारसी होना बताया, जिसे मुखबिर सूचना के बारे में अवगत कराकर उपनिरीक्षक सुनील घावरी के द्वारा तलाशी ली गयी तो उसके बैग से पैकेट प्राप्त हुए, जिसे चैक करने पर गांजा था। तौले जाने पर गांजा मात्रा 5 किलो 277 ग्राम था। अवैध रूप से रखा जाने पर अली ईरानी से गांजे की जप्ती की कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।

पुलिस स्टॉफ के आरक्षक हरीश डिगरसे, प्रदीप राजपूत, अविनाश हरोडे, प्रधान आरक्षक भूपेश मिश्रा एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थित में प्रकरण की मौके की संपूर्ण कार्यवाही उपनिरीक्षक सुनील घावरी के द्वारा की गयी एवं आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना उपनिरीक्षक केएन रजक ने की।

विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किये। विचारण के द्वारा अभियोजन की ओर से 11 गवाहों के कथन दर्ज कराये गये है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने आरोपी अवैध रूप से गांजा रखने के अपराध में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी। शासन की ओर से पैरवी दिनेश कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।

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