नर्मदापुरम। शुक्रवार को मुखबिर से अवैध शिकार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार वनमंडल अधिकारी नर्मदापुरम संदीप फैलोज (Divisional Forest Officer Narmadapuram Sandeep Fellows)एवं अपर वनमंडल अधिकारी केएस सेंगर (Additional Forest Officer KS Sengar) ने एक टीम गठित की। उक्त टीम ने रात्रि लगभग 9.30 बजे वन परिक्षेत्र बानापुरा सामान्य (Forest Range Banapura General) के अंतर्गत वनकक्ष क्रमांक आरएफ 441, परिसर चंदाखड़ में घेराबंदी की गई। घेराबंदी में रामकिशोर (Ramkishore) पिता बुद्ध, निवासी केवलाझिर को वन्यप्राणी सेही का लगभग 1.500 किग्रा खून से सना हुआ मांस सहित गिरफ्तार किया। अन्य 03 आरोपी मौके पर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये।
गिरफ्तार आरोपी रामकिशोर ने अवैध शिकार में संलिप्त साथी के नाम सुनील पिता हीरालाल, प्रकाश पिता सेजीलाल एंव लखन कोरकू सभी निवासी केवलाझिर बताया। मौके पर पंचनामा, जब्तीनामा एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 02, 09, 39, 50, 51 के तहत् वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16828/22 दिनांक 29 सितंबर 2023 प्रकरण पंजीबद्ध किया। गिरफ्तार आरोपी को 30 सितंबर 2023 को न्यायालय प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा में प्रस्तुत किया जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। प्रकरण में 03 फरार आरोपी की तलाश की जा रही हैं।
वनमंडल नर्मदापुरम (Forest Division Narmadapuram) से डॉग स्क्वायड (Dog Squad) को बुलाया गया एवं मौके पर सूक्ष्मता से शिकार के संबंध जांच की गई। प्रकरण में जीएस पंवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी बानापुरा सामान्य, राजेन्द्र प्रसाद परते उपवनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक नंदरवाड़ा, जितेन्द्र चौधरी वनरक्षक, सत्यानारायण यादव वनरक्षक, प्रीतम रघुवंशी वनरक्षक सम्मलित रहे।