पिस्टल से डराने वाले को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

पिस्टल से डराने वाले को 01 वर्ष का सश्रम कारावास
One year rigorous imprisonment for intimidating pistol

होशंगाबाद। करीब एक वर्ष पूर्व नागरिकों को पिस्टल से डराने-धमकाने के आरोपी को अदालत (Adalat) ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज सोनी (Court Judicial Magistrate Neeraj Soni), होशंगाबाद ने आरोपी वसीम उर्फ कल्लू उर्फ काला निवासी-बंगाली कालोनी, को धारा-25 आम्र्स एक्ट में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद दिनेश कुमार यादव ने बताया कि 02 अगस्त 2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वसीम और कल्लू उर्फ काला, निवासी बंगाली कॉलोनी का बदमाश उसकी टपरिया के सामने रोड पर आने-जाने वालों को गाली गलौच कर हाथ में पिस्टल लेकर डरा-धमकाकर आतंकित कर रहा है। पुलिस ने आदतन बदमाश वसीम उर्फ कल्लू पिता नईम बेग को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोहे की पिस्टल माउजर मिली जिसमेें मैग्जीन लगी थी और चार जिंदा कारतूस भी थे। उस पिस्टल माउजर का लाइसेंस ना होने के कारण पुलिस ने आरोपी से उसे जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 25 आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायलय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को आम्र्स एक्ट की धारा 25 के अधीन दोषसिद्ध पाते हुए में 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, दिनेश कुमार यादव ने सशक्त पैरवी की।

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