इटारसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निखिल सिंघई (Judicial Magistrate First Class, Nikhil Singhai) ने लापरवाही से वाहन चलाकर दो लोगों को टक्कर मारने वाले जीप चालक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी सुरेश कुमार बुनकर को श्रीकृष्ण को टक्कर मारने पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड एवं भूरेलाल को टक्कर मारने पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 09 मई 2017 को फरियादी श्रीकृष्ण खरे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 09 मई 2017 को ग्राम पांजरा से ग्राम चारटेकरा बारात आई थी। वह रिश्तेदारी में बारात गया था।
घटना दिनांक को रात्रि 11 बजे गांव में बारात लग रही थी तभी पीछे से एक जीप क्रमांक एमपी-28 एमजे 0111 का चालक जीप को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और उसे तथा उसके चल रहे उसके दोस्त भूरेलाल को टक्कर मार दी ।
टक्कर लगने से श्रीकृष्ण बांये पैर में तथा भूरेलाल सीधे पैर के पंजे में चोट लगी। फिर उन दोनों को इलाज हेतु अस्पताल इटारसी लेकर गये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सुरेश कुमार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
विवेचना दौरान अभियुक्त से वाहन जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 279, 337, 338 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निखिल सिंघई ने आरोपी सुरेश बुनकर को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी मनोज जाट, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी ने की थी।