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जिले के चार में से दो अस्पतालों में ही आपरेशन, दो में नहीं हैं विशेषज्ञ

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इटारसी। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत 05 शासकीय चिकित्सालयों जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल पिपरिया, सिविल अस्पताल इटारसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी मालवा में विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं। इनमें से 04 चिकित्सालयों जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल पिपरिया, सिविल अस्पताल इटारसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी मालवा में शल्यक्रिया की सुविधा उपलब्ध है।

यह जानकारी उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजेन्द्र शुक्ल ने विधानसभा में विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब में दी। उन्होंने यह भी बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी मालवा में निश्चेतना विशेषज्ञ नहीं होने के कारण बच्चेदानी की शल्यक्रिया नहीं हो पा रही है। सिविल अस्पताल पिपरिया में शल्यक्रिया विशेषज्ञ तथा मेडिसिन विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चेदानी की शल्यक्रिया नहीं हो पा रही है।

डॉ. सीतासरन शर्मा ने राजस्व मंत्री से भी प्रश्न किया कि उन्होंने कलेक्टर, नर्मदापुरम को पत्र लिखकर मनोज बामने आत्मज रमेश बामने निवासी इटारसी को आवंटित पट्टा उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक. 4441/2021, निर्णय 03.01.2024 के आलोक में अतिक्रमण हटाये जाने हेतु लिखा था? उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कलेक्टर नर्मदापुरम को प्रश्नकर्ता के पत्र वर्ष 2024 में किन-किन तारीखों में प्राप्त हुए? किन-किन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? मनोज बामने के खिलाफ किन-किन थानों में किन धाराओं में कितने प्रकरण दर्ज हैं? क्या जिला प्रशासन के संरक्षण के कारण उक्त अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है?

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि वर्ष 2024 में कलेक्टर नर्मदापुरम को 15 जनवरी 2024, 03 फरवरी 2024 एवं 14 मई 2024 को भेजे गये पत्र कार्यालय में प्राप्त हुये हंै। कार्यालय कलेक्टर नर्मदापुरम को प्राप्त पत्रों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी की ओर भेजा गया। भेजे गये पत्रों पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी ने तहसीलदार इटारसी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किये गये हैं। तहसीलदार इटारसी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश में दायर पारित आदेश 23 जनवरी 2024 अनुसार उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा मनोज बामने एवं अन्य-01 को भूमि पर खड़े स्ट्रक्चर को हटाने और रिक्त भूमि का कब्जा सौंपने के लिये 06 माह की समयावधि प्रदान की गई है। अनावेदक मनोज बामने द्वारा 06 माह की समयावधि में प्रश्नाधीन भूमि पर बने भवन को न हटाये जाने एवं रिक्त भूमि का कब्जा न सौंपने की दशा में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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