उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम का आदेश, बघवाड़ा के किसान को मिलेगी फसल बीमा राशि

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। केन्द्र सरकार (Central Government) का पोर्टल खरीफ 2020 में फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए दोबारा खोलने के बावजूद बैंक द्वारा किसान से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, जिससे किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गया थे। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद ग्राम बघवाड़ा (Village Baghwada), तह. डोलरिया (

नर्मदापुरम। केन्द्र सरकार (Central Government) का पोर्टल खरीफ 2020 में फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए दोबारा खोलने के बावजूद बैंक द्वारा किसान से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, जिससे किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गया थे। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद ग्राम बघवाड़ा (Village Baghwada), तह. डोलरिया () के किसान बृजमोहन (Brijmohan) आत्मज सुन्दरलाल रघुवंशी (Sunderlal Raghuvanshi) को फसल बीमा राशि के 62720 रुपए आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) शाखा सावलखेड़ा (Savalkheda) द्वारा दिये जाऐंगे। यह आदेश उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम (Consumer Commission Narmadapuram) के अध्यक्ष न्यायाधीश विजय कुमार पांडे (Vijay Kumar Pandey) एवं सदस्य सरिता द्विवेदी (Sarita Dwivedi) व सतीश कुमार शर्मा (Satish Kumar Sharma) द्वारा दिया गया है।

एडवोकेट दिनेश यादव ( Advocate Dinesh Yadav) ने बताया कि इस प्रकरण में आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 35.5.9 में वित्तीय संस्थायें / बैंक के दायित्व के संबंध में प्रावधान किया है कि संबंधित बैंक या उसकी शाखायें निर्धारित समय के भीतर प्रीमियम के प्रेषण विवरण के साथ एनसीआईपी पर बीमित किसान के विवरण के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करना चाहिये। इस प्रकरण में बैंक द्वारा किसान की बीमा प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को भेजी थी, मगर पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं की गई।

आयोग ने बैंक का यह तर्क भी अस्वीकार किया कि किसान के अनुबंध में मक्का फसल लिखी है जबकि खरीफ 2020 में किसान द्वारा सोयाबीन फसल बोई गई थी। किसान को बीमा राशि के साथ 3000 रुपए वाद व्यय व 10000 रुपए मानसिक संत्रास के शामिल हंै। यह राशि बैंक को 30 दिन के अंदर भुगतान करना होगा, अन्यथा आदेश दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

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