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अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

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नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में एवं माननीय जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भट्ट के निर्देशन में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला ने श्रमिकों के हितों एवं कल्याण के लिए बनाए विधिक प्रावधानों पर प्रकाश डाल एवं बताया कि यदि श्रमिकों को काम करने के दौरान दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो उन्हें एवं उनके परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति पाने का वैधानिक अधिकार है। आज के दिन के महत्व को समझाते हुए उनकी समस्याओं को जानने एवं उनका समाधान करने की बात की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता शांडिल्य ने नर्मदापुरम के असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी असंगठित श्रमिकों तक आवश्यक विधिक सेवाओं का लाभ प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रम कानूनी मजदूरी संदाय अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

उक्त कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती आरती ए शुक्ला, जिला न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट एवं विशेष अतिथि के रूप में अंकिता शांडिल्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में श्रम विभाग नर्मदापुरम की ओर से उपस्थित श्रीमती ज्योति अय्यर श्रम निरीक्षक द्वारा कार्यक्रम का संचालन एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को उनसे संबंधित योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी प्रदाय की गई।

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