होशंगाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने 22 दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर इन 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को पहचान स्थापित करने के लिये प्रस्तुत करना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन 22 दस्तावेजों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकर कर सकेगा, जिससे मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। आयोग के मुताबिक मान्य दस्तावेजों में से परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध दस्तावेज से परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान की अनुमति दी जा सकेगी। इसी प्रकार परिवार के दूसरे सदस्य के नाम के कोई दस्तावेज का उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिये भी किया जा सकेगा। बशर्तें ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटैल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका आदि अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये मान्य किये गये दस्तावेजों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अथवा किसान या डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा या रजिस्ट्रीकृत अभिलेख आदि, विकलांग प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड, राज्य अथवा केन्द्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा निजी औद्योगिक घरानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक या पेंशन अदायगी आदेश अथवा भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, रेल्वे पहचान पत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र शामिल है।
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पंचायत चुनाव : मतदाताओं की पहचान के लिये 22 दस्तावेज मान्य


Rohit Nage
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