इटारसी। अनिकेत उर्फ पवन भदौरिया हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के बीच नगर पालिका प्रशासन इटारसी ने कानूनी कदम उठाना शुरू कर दिया है। नपा की टीम ने वार्ड 22/25 भगतसिंह नगर नाला मोहल्ला स्थित आरोपियों के निवास स्थल पर जाकर आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद से ही शहर में कानूनी और प्रशासनिक हलचल बेहद तेज हो गई है।
मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत थमाया नोटिस
चस्पा किए गए नोटिस से साफ है कि नगर पालिका प्रशासन ने यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के तहत की है। नोटिस में मुख्य रूप से अधिनियमों का उल्लेख किया गया है।
नगर पालिका अधिनियम 1961 : इस अधिनियम की धाराओं में वर्णित प्रावधानों के तहत बिना अनुमति निर्माण को नियम विरुद्ध माना गया है।
भूमि विकास अधिनियम : भूमि विकास अधिनियम की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में क्या लिखा है?
कार्यालय नगर पालिका परिषद इटारसी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1143/भवन शा/नपाइ/2026 (दिनांक 16/07/2026) के अनुसार आपके द्वारा वार्ड 22/25 भगतसिंह नगर नाला मोहल्ला इटारसी स्थित बिना अनुमति के भवन का निर्माण कार्य किया गया है जो कि नियम विरुद्ध है। अत: आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त भवन के निर्माण से संबंधित प्राप्त की भवन अनुज्ञा/अनुमति एवं भवन भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज 24 घंटे में इस कार्यालय में सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। आज 24 घंटे पूरे हो रहे हैं।
कार्रवाई की चेतावनी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ओर से जारी इस नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि दी गई 24 घंटे की समयसीमा के भीतर वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं, तो संबंधितों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 और भूमि विकास अधिनियम के तहत आगे की कड़ी वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी खुद गृहस्वामी की होगी।
अफवाहों पर विराम: तोडऩे का सीधा जिक्र नहीं
नोटिस की भाषा से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि इसमें फिलहाल मकान तोडऩे या बुलडोजर चलाने जैसी किसी कार्रवाई का सीधा उल्लेख नहीं है। यह सिर्फ एक वैधानिक कारण बताओ नोटिस है, जिसमें बिना अनुमति निर्माण पर 24 घंटे में जवाब और स्वामित्व के दस्तावेज मांगे गए हैं। अब देखना यह है कि समयसीमा बीतने के बाद नपा प्रशासन का अगला कदम क्या होता है।











