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महंगाई राहत दर में वृद्धि के निर्णय का पेंशनरों ने किया स्वागत

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इटारसी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को दीपावली के पहले बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स को महंगाई राहत की दरों में 1 सितंबर 2025 से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी राहत दर के लाभ का भुगतान माह अक्टूबर की पेंशन में किया जायेगा। ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेल्फेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत किया है।

गौरतलब है कि एसोसिएशन ने 8 अक्टूबर को पेंशनर्स की विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी भोपाल स्थित अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया था जिसमें इस निर्णय से संबंधित मांग भी की गई थी। ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेल्फेयर असोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रान्तीय सचिव बसंत गिरी गोस्वामी ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार छठवें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों को महंगाई राहत की दर 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को यह राहत 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। दोनों वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वालों को अब और अधिक राहत मिलेगी। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित महंगाई राहत देय होगी।

एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष केदारनाथ बिसोपिया ने बताया कि इस निर्णय के अंतर्गत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन के सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को यह राहत प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे पेंशनर्स और परिवार पेंशन लेने वालों को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा, बशर्ते वे शासन के नियमानुसार पात्र हों। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारांशीकृत पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को राहत उनकी मूल पेंशन पर ही दी जाएगी। साथ ही वे पेंशनर्स जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त की थी, वे भी इस संशोधित महँगाई राहत के पात्र होंगे।

एसोसिएशन के सदस्यों कमलचंद गौर, रघुनाथ प्रसाद गौर, हरिओम उपाध्याय, पवन शुक्ला, राजकुमार दुबे, शंकर महोनिया, सारंगधर पुरी गोस्वामी, गेंदाफूल गोस्वामी ने राज्य शासन से समस्त पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की हैं कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका समाधान आगामी माह के भुगतान में करने के की मांग भी की गई है। इस निर्णय से राज्य के पेंशनर्स को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि यह निर्णय पेंशन भोगियों के प्रति शासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

Rohit Nage

रोहित नागे वरिष्ठ पत्रकार एवं समाचार संपादक हैं, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में स्नातक किया है तथा लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस, पीपुल्स समाचार, नवभारत सहित अनेक प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में रिपोर्टर, उप-संपादक, ब्यूरो प्रमुख एवं न्यूज़ इंचार्ज के रूप में कार्य किया है। वे Narmadanchal.com के रिपोर्टर, उप-संपादक, एवं न्यूज़ इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं और नर्मदांचल क्षेत्र की निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समाचारों पर विशेष रूप से लेखन एवं संपादन कार्य कर रहे हैं।

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