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पटाखा लाइसेंस के लिए 2 नवंबर तक ली जा सकती है अनुमति

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नर्मदापुरम। आतिशबाजी पटाखे की अनुज्ञप्ति के लिए विस्फोटक नियम 2018 तथा विस्फोटक (संशोधित) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी / पटाखे अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा ई सर्विस पोर्टल (E Service Portal) http://services.mp.gov.in के माध्यम से 2 नवंबर तक ऑनलाईन (Online) आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक अपने संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर ऑनलाइन आवेदन उक्त पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लाइसेंस (License) यदि हो, मोबाइल नंबर, आवेदित स्थल, चिन्हित अस्थाई बाजार का पता आदि की जानकारी सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क 600 रुपए का भुगतान करना होगा, इसके लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्केन्ड (Scanned) प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विस्फोटक अनुज्ञप्ति के लिए पात्र व्यक्ति की आयु लगभग 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा आवेदक को न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि नहीं होना चाहिए।

आवेदक को दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय-8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। कार्यपालिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम (Executive Magistrate Narmadapuram) ने उक्त जानकारी देते हुए समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तदनुसार पूर्णत: नियमानुसार भरे गये आवेदनों को परीक्षण/अनुशंसा उपरांत ऑनलाईन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल (Digital) हस्ताक्षरयुक्त अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करना सुनिश्ति करें।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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