सुअर पालकों को एसडीएम कोर्ट से मिला नोटिस
इटारसी। न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी (Court Sub-Divisional Magistrate) ने सुअर पालकों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा है।
धारा 133 (section 133) के अंतर्गत जारी इस नोटिस (notice) में स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित उपरोक्त दिनांक और समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट से एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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