- पिनकॉन के पीडि़त निवेशक पहुंचे कलेक्टर और एसपी की जनसुनवाई में
- निवेशकों ने अफसरों को बताया 512 दिन में भी आदेश का पालन नहीं हो रहा
छतरपुर। कलकत्ता बेस्ड चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप के निवेशक के प्रतिनिधि आदेश के बावजूद न्याय नहीं मिलने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचे अवमानना कार्यवाही की मांग की।
उल्लेखनीय है की 2021 में ठगे गए निवेशकों ने रमेश के साहू एडवोकेट इटारसी के माध्यम से निक्षेपक कानून के तहत 5 केस लगाए जिस पर 5 दिसंबर 23 को 669 निवेशकों के पक्ष में तत्कालीन कलेक्टर संदीप जीआर ने रुपए 59150718/ की राशि और 12 प्रतिशत हर्जाना राशि कुर्क संपत्ति और 9 खातों से वसूली के आदेश कर एसपी छतरपुर को प्राथमिकी लिख विवेचना के आदेश पारित कर दिए, साथ ही एडीएम छतरपुर को 15 दिन में पारित आदेश को कन्फर्म करने हेतु अधिकृत किया।
निवेशकों के प्रतिनिधि कलावती आदिवासी, सकुरा काछी, दीनदयाल कुशवाहा, हल्काई कुशवाहा,और चेतराम अहिरवार ने आवेदन देकर बताया 512 दिन बीत गए पर कोई कार्यवाही किसी ने नहीं की। चिटफंड कंपनी को संरक्षित किया जा रहा है, कंपनी के डायरेक्टरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही विशेष न्यायालय में एडीएम ने सरकारी वकील के माध्यम से 15 दिन में केस नहीं लगाया। गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है।
छतरपुर जिले में निक्षेपक कानून 2000 नियम 2003 की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसे प्रभाव शून्य किया जा रहा है, गरीब निवेशक ऑर्डर के बावजूद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पिनकॉन ग्रुप में अक्स फाइनेंशियल, एलआरएन फाइनेंस, एलआरएन यूनिवर्स, ग्रीन एज, और उत्कल मल्टी स्टेट के नाम से ज्यादा ब्याज या प्रॉडक्ट देने का लालच देकर राशि जमा करवाई है, और वापसी के समय कार्यालय बंद करके भाग गए।