इटारसी। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार जिले में गंभीर एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। एक फरियादी ने 30 अप्रैल 2022 थाना इटारसी आकर रिपोर्ट की थी कि उसकी बेटी कहीं चली गयी है, जिसकी उसने तलाश आसपास एवं रिश्तेदारों एवं स्कूल जाकर पता करने पर भी जानकारी नहीं लगी।
फरियादी की बेटी जो नाबालिग है, कोई अज्ञात व्यक्ति उसको बहला फुसलाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान अपहृता को दस्तयाब कर आये साक्ष्य के आधार पर धारा 363,366,376(3) भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट, 3 (2) V SC/ST एक्ट का इजाफा कर आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ सोनू उर्फ चुट्टी पिता भागचंद उर्फ मुन्ना तिवारी हाउसिंग बोर्ड कालोनी इटारसी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
उक्त अपराध से न्यायालय से जमानत होने के उपरांत आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ सोनू उर्फ चुट्टी द्वारा पुन: 2 आबकारी अधिनियम के अपराध किये गये एवं उक्त अपराधों में न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त का आदेश कर न्यायालय के समक्ष पेशी पर उपस्थित न होने के कारण आरोपी का स्थायी वारंट 30 सितंबर 2024 को न्यायालय द्वारा जारी किया।