जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध

जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध

होशंगाबाद।  जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर धनंजय सिंह (Collector Dhananjay Singh) द्वारा अधिसूचना जारी की गई हैं। जारी अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। उक्त प्रतिबंधों में उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र( संशोधन )अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास या 5000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण एवं मत्स्य पालकों को सूचित किया गया है, कि उक्त अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, परिवहन, विपणन ना तो स्वयं करें और ना ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें।

 

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!