घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले को सजा

Post by: Rohit Nage

इटारसी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निधि एम पिंटो ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मामला करीब छह माह पुराना है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 3 जून 2022 को फरियादी ने शिकायत दर्ज करायी कि 30 मई की रात करीब 11:30 बजे आरोपी अक्षय कुचबंदिया ने उस वक्त आकर बुरी नीयत से हाथ पकड़ा जब पह घर के सामने वाले कमरे में खाना खा रही थी और उसके सभी परिजन भीतर के कमरे में खाना खा रहे थे।
आरोपी अक्षय घर में आया और उसका हाथ पकड़कर साथ ले जाने लगा। जब वह चिल्लाई तो उसके घर वाले आ गये और उसे छुड़ाया। अक्षय ने उसके घर वालों से मारपीट करके भाग गया। फरियादी ने बताया कि आरोपी अक्षय उसके भाई का दोस्त था। इस नाते उसकी भी जान पहचान हो गयी और वह उससे सामान्य बात करती थी। 10 जनवरी 2019 को जब वह अपने घर जा रही थी, तब भी अक्षय ने उसका पीछा किया और घर तक आ गया। उसने घर आकर उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है, युवती ने मना कर दिया था लेकिन आरोपी ने उसका पीछा करना नहीं बंद किया। इसके बाद 30 मई की रात उसने यह घटना कर दी।
फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर कारावास से दंडित करने की मांग की। न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 457, 354 ए में छह-छह माह का कारावास एवं दो सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन अलग से कारावास भोगना होगा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने की।

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