नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई सजा

Post by: Manju Thakur

सोहागपुर (राजेश शुक्ला)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग (Rape) लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बिलाल उर्फ जावेद खान को आजीवन कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है।अभियोजन के अनुसार आरोपी जावेद खान ने 26 जून 2019 को जमुनिया ग्राम में रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था। बाद में नाबालिग के साथ उसने कई बार बलात्कार किया। आरोपी बिलाल उर्फ जावेद खान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने नाबालिक को दिल्ली का कहकर झांसी ले गया उसके बाद झांसी से अयोध्या लेकर गया था ।इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ एक होटल में दुष्कर्म किया था । इस मामले में नाबालिग के परिजन संतोष उर्फ राम प्रसाद कहार की ओर से 27 जून 2019 को गुम इंसान कायम कराया था। इसके करीब 1 महीने के कुछ दिन बाद नाबालिग को दस्तयाब किया गया था । पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपी जावेद खान के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी एजीपी शंकरलाल मालवीय ने की है।
एजीपी ने बताया शुक्रवार को एडीजे न्यायालय ने आरोपी बिलाल उर्फ जावेद खान को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया है। आरोपी को दुष्कर्म की धारा 376 2 एन के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वही भारतीय दंड विधान की धारा 363 के अपराध में 3 वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना साथ ही धारा 366 में 5 वर्ष का कारावास एवं एक हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है।

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