रेल मंडल (Railway division)के पत्र से रेलकर्मियों में आक्रोश

रेल मंडल (Railway division)के पत्र से रेलकर्मियों में आक्रोश

इटारसी। रेल मंडल भोपाल (Railway Division Bhopal)के एक आदेश के बाद से रेलकर्मचारियों में खलबली मच गई है। कर्मचारियों से रात्रि भत्ता की रिकवरी (Night allowance recovery)की जायेगी। रेल बोर्ड के इस फैसले से रेलकर्मचारियों में आक्रोश है।
पश्चिम मध्य रेल मंडल (West central railway division)कार्मिक अधिकारी द्वारा रात्रि ड्यूटी भत्ता के अधिक भुगतान की कटौती करने संबंधी एक आदेश की कॉपी आज दिन भर लाल झंडा यूनियन और मजदूर संघ के सोशल मीडिया गु्रप (Social media group)पर वायरल होती रही। कार्मिक अधिकारी भोपाल द्वारा 5 नवम्बर 2020 को जारी पत्र में रेलवे बोर्ड (Railway board)के एक पत्र का हवाला भी दिया गया है। कार्मिक अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को जारी अपने आदेश में कहा है कि रात्रि ड्यूटी भत्ता की पात्रता के लिये मूल वेतन की अधिकतम सीमा रुपए 43600 प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी रात्रि ड्यूटी भत्ता के लिये पात्रता नहीं रखते हैं। यह आदेश 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। जिन कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से रात्रि ड्यूटी भत्ता का अधिक भुगतान हुआ हो तो उनकी कटौती के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। यानी जिन कर्मचारियों को 2017 से लेकर अब तक रात्रि भत्ता का भुगतान हुआ है, उनसे यह रकम वापस ली जाएगी।

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AUTHORRohit

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